PPF से पैसा कैसे निकले नियम, पात्रता और डाक्यूमेंट्स

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PPF जिसे हम Public Provident Fund भी करहते है. यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक दीर्घकालिक बचत योजना है. इस योजना को लेने का मकसद रेटिरमेंट के लिए पैसे जमा करना होता है. कभी कभी जींवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है की हमे ना चाहे हुआ भी इन पैसे को निकालना पड़ता है. इस इस्थिति में बहोत से लोगो ये पता नहीं होता की PPF से पैसे कैसे निकले और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है. तो इन्ही सभी प्रशनो का उत्तर हम इस लेख में जानेंगे.

PPF क्या है?

PPF का फुल फॉर्म Public Provident Fund है. जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है. जो लोग लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक इस्थिर रिटर्न पाना चाहते है. ये स्कीम उनलोगो के लिए है. इस स्किम में बहोत से लोग टैक्स डिडक्शन पाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते है. लेकिन सभी लोगो का मुख्य लक्स एक इस्थिर रेतुर्न पाना और अपना पैसा बिलकुल सेफ रखना होता है. 

PPF योजना में आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है.

आप कब PPF से पैसा निकल सकते हो 

यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ खाते से धनराशि निकालना चाहता है तो उसे कई शर्तों का पालन करना होगा.

यदि आप PPF में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप PPF से अपना पैसा निकालना चाहते है. तो आपको कुछ बातो का ध्यान रखना बहोत जरुरी है. 

  • 1. PPF प्लान के मुताबित आपका प्रिंसिपल अमाउंट 15 सालो के लिए लॉक हो जाता है जिसे हम लॉक इन प्रीरियड़ भी कहते है. आपातकालीन इस्थिति में आप 15 साल से पहले कुछ पैसे निकाल सकते हो लेकिन उसके कुछ नियन है. पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आप 15 साल के पहले नहीं निकल सकते हो. 
  • 2 . 5 वर्ष पूरा होने के बाद आप सिर्फ PPF का 50% हिस्सा निकाल सकते हो.
  • 3. 5 वर्ष के बाद आप हर वर्ष अपने PPF का कुछ हिंसा निकाल सकते हो. 

आप PPF खाते से पैसा किस काम के लिए निकाल सकते है 

पीपीएफ खाते से पैसा केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही निकाला जा सकता है. 

  • उच्च शिक्षा : अगर आपको या आपके आश्रित लोगो और उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है. इस स्थिति में आप PPF से पैसा निकाल सकते है.
  • चिकित्सा  : आपातकालीन इस्थिति में भी आप PPF का उपयोग कर सकते है. 
  • घर खरीदना/निर्माण : यदि आप कोई नया घर खरीदना चाहते है या फिर अपने पुराने घर का निर्माण कराना चाहते है इन दोनों इस्थिति में आप PPF का उपयोग कर सकते है.  
  • बच्चों की शादी : बच्चों की शादी एक सबसे बड़ा खर्चा होता है, शादी लड़की की हो या लड़के की आप दोनों ही इस्थिति में PPF से अपना आधा पैसा निकाल सकते है.  

PPF खाते से पैसा निकलने की प्रक्रिया

1. वित्तीय संस्थान पर जाएँ

उस बैंक या डाकघर में जाएं जहां आपका पीपीएफ खाता है. सत्यापन के लिए अपनी पीपीएफ पासबुक और पहचान दस्तावेज ले जाएं.

2. फॉर्म एकत्र करें और पूरा करें

संबंधित वित्तीय संस्थान से PPF से पैसा निकालने के फॉर्म का अनुरोध करें. निकासी का कारण बताते हुए इसे सावधानीपूर्वक भरें. पैसे मिलने की देरी को कम करने के लिए आप सुनिश्चित करें कि अपने जो भी डिटेल्स फॉर्म में भरी है वे सभी सही हो.

3. अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रदान करें

यदि आप 15 वर्ष के पहले PPF से अपना पैसे निकालते है तो आपको पैसा निकालने का कारण लगेगा और आपको अतिरिक्त दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है. उदाहरण के लिए, चिकित्सा के लिए आपको चिकित्सा बिल की आवश्यकता हो सकती है या फिर शादी के लिए शादी का निमंत्रण कार्ड आवश्यक होता है. 

4. फॉर्म और दस्तावेज जमा करें

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा निकासी फॉर्म सौंपें. वित्तीय संस्थान पीपीएफ नियमों के अनुसार आपके आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा करेगा.

5. निधि प्राप्त करें

एक बार सत्यापित और अनुमोदित होने के बाद, धनराशि या तो आपके लिंक किए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी या आपकी पसंद के आधार पर चेक के रूप में प्रदान की जाएगी.

PPF से पैसा निकालते समय ये गलतिया ना करे 

1. पात्रता मानदंड की अनदेखी

पैसा निकालने की अर्जी  देने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप सात साल के पात्रता नियम को पूरा करते हैं . ऐसा न करने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है.

2. गलत तरीके से फॉर्म भरना

पीपीएफ का पैसे मिलने में देरी का सबसे आम कारण गलत तरीके से भरा गया फॉर्म है. सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सटीक और अद्यतित है.

3. पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराना

आपकी निकासी के कारण के आधार पर, अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण आवश्यक हो सकता है. इन्हें प्रदान करने में विफल रहने पर आपका निकासी अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है.

4. एक वर्ष में एकाधिक निकासी

याद रखें, आपको प्रति वर्ष केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है . एक ही वर्ष में एक से अधिक बार निकासी का प्रयास करने पर जुर्माना लग सकता है या आवेदन खारिज हो सकता है.

4. पीपीएफ निकासी पर कर प्रभाव

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पीपीएफ खाते से निकासी कर-मुक्त है , बशर्ते वे निर्धारित नियमों का पालन करें. हालाँकि, यदि आप विशिष्ट निवेश मार्गों के लिए धन का उपयोग कर रहे हैं, तो उन निवेशों के कर निहितार्थ को समझना सुनिश्चित करें.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर 

1. क्या मैं पूरी पीपीएफ राशि निकाल सकता हूँ?

आप अपनी पूरी राशि केवल 15 वर्ष बाद यानि की जिस दिन आपका PPF अकाउंट खुला है वहा से १५ वर्ष तक नहीं निकल सकाते है. लेकिन अगर आपको कोई आपातकालीन इस्थिती आती है जैसे की कोई बीमारी,बच्चे की शादी या फिर घर बनाना इस इस्थिति में आप 50% पैसा निकाल सकते है वो भी 5 वर्ष के बाद. 5 वर्ष के बाद आप हर साल कुछ पैसा निकाल सकते है.  

2. क्या मैं पीपीएफ खाता बढ़ा सकता हूं?

हां, आप पीपीएफ खाते को आगे बड़ा सकते हो. अगर आपने PPF स्कीम 5 साल के लिए ली है और वो मेंटूर हो गई है तो आप अपने PPF खाते को आगे बडा सकते हो. 

3. मुझे निकाली गई राशि कितनी जल्दी प्राप्त होगी?

एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपके बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित होने या चेक जारी होने में आम तौर पर 1-3 कार्य दिवस लगते हैं.

4. क्या PPF से टैक्स बेचता है?

जी है आप PPF से 1.5 लाक तक अपना पैसा बच्चा सकते हो जो की आपको टैक्स अदीनियम अंडर 80C में डिडक्शन मिलता है. 

5. मेरी मृत्यु के बाद PPF का पैसा किसको मिलता है.

आपकी मृत्यु के बाद आपका PPF का सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिलता है.

6. पीपीएफ खाते में पैसा जमा नहीं करने पर क्या होता है?

अगर आप किसी कारण वश पैसे नहीं भर पाए तो आपको खाते को निष्क्रिय कर दिया जायेगा. लेकिन आप उस खाते को वापिस चालू कर सकते है. इसके लिए आपको जुरमाना भरना होगा. 

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